उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे। योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। बता दें, आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय है।